न्यायालय ने दो अभियुक्त को पांच-पांच साल की दी सजा

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अवैध विदेशी शराब के कारोबार मामले में उत्पाद विभाग ने किया था गिरफ्तार

भागलपुर ब्यूरो प्रमुख (कुंदन राज)

भागलपुर। विगत 19 मार्च 2024 को जिले के विभिन्न क्षेत्रों में सघन छापेमारी व सर्च ऑपरेशन की दिशा में कई इलाकों में पुलिसिंग कार्यवाई चल रही थी। वही दूसरी तरफ सनहौला थाना क्षेत्र इलाके में पुलिस द्वारा संध्या गश्ती के क्रम में वाहन चेकिंग अभियान चलाया इस दौरान पुलिस ने मुख्य सड़क मार्ग पर एक टेंपो चालक को रोकने के साथ ही पुलिस को देखते ही टेम्पो छोड़कर चालक व कारोबारी भागने का प्रयास करने लगे थे जिसे पुलिस ने खदेड़ कर पकड़ लिया इसी क्रम में पुलिस ने टेंपो की जांच करने पर उक्त टेम्पो से विभिन्न ब्रांड के भारी मात्रा में विदेशी शराब की बरामदगी के साथ उसे जप्त करते हुए दोनों अभियुक्त को गिरफ्तार किया था। इस दौरान जप्त टेंपो के चालक श्याम कुमार एवं शराब कारोबारी रामकुमार दास को पुलिस ने गिरफ्तार कर सुसंगत धारा के साथ प्राथमिक दर्ज करते हुए जेल भेज दिया था। उक्त मामले को लेकर उत्पाद कोर्ट ने दोनों को दोषी मानते हुए 5 वर्ष की सजा सुनवाई की साथ ही एक-एक लाख का जुर्माना लगाया है। वही दोषियों के द्वारा जुर्माना की राशि नहीं देने पर दोनों को अतिरिक्त तीन माह की कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले को लेकर विशेष लोक अभियोजक उत्पाद विभाग के भोला कुमार मंडल ने बताया कि इस केस में हमारे सहयोगी अधिवक्ता राजेंद्र कुमार रवि रंजन कुमार पिंटू कुमार सिंह एवं संजीव कुमार शर्मा एवं शशि कला ने बहस में भाग लिया।

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